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cg news : भूपेश सरकार का बड़ा ऐलान, हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित >> Chhattisgarh News

रायपुर। मुख्यमंत्री (cm baghel news in hindi)भूपेश बघेल ने राज्य में हुक्का बारों के संचालन को अवैध बताते हुए युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाकर राज्य में स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाया है. हुक्का बार संचालन पर रोक लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन कर कड़े प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न भोजनालयों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में संचालित हुक्का बारों में सुगन्धित पदार्थों के अतिरिक्त तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है तथा युवा पीढ़ी सहित आम लोगों को आकर्षित कर उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रहा है। इसलिए इन हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी लग रहा था। इस अवैध गतिविधि पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री (cm baghel news in hindi)भूपेश बघेल ने हुक्का बारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और सभी हुक्का बार बंद करने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री (cm baghel news in hindi)द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस विभाग द्वारा राज्य के सभी हुक्का बारों पर कड़ी कार्रवाई की गई और सभी हुक्का बारों को बंद कर दिया गया. पिछले 7 सालों से Janta Postप्रेस अपने अखबार के जरिए नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसका असर आज देखने को मिला और chhattisgarh (cg news today) के मेहनती व सबके चहेते मुख्यमंत्री (cm baghel news in hindi)भूपेश बघेल ने हुक्का और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है.गैर जमानती अपराध दर्ज करने के प्रावधान को लागू करने का निर्देश दिया है। जनता से संबंधों की खबरों में इसका बड़ा असर देखने को मिला है।
मुख्यमंत्री (cm baghel news in hindi)श्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी इस प्रकार के नशे की आदी न हो. chhattisgarh (cg news today) सरकार ने निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के ”सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध एवं व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003” में आवश्यक संशोधन का प्रारूप तैयार किया. chhattisgarh (cg news today) विधान सभा द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरान्त सक्षम अनुमति प्राप्त की गयी। अधिनियम को chhattisgarh (cg news today) राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा 10 फरवरी 2023 को chhattisgarh (cg news today) राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। हुक्का बार के संचालन पर रोक है। साथ ही किसी भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का या नर्गिल के माध्यम से धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। यदि हुक्का बार का संचालन करते हुए पाया जाता है, तो हुक्का बार का उपयोग विषय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो हुक्का बार का संचालन करता पाया जाता है, उसके खिलाफ गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया जाएगा और वह दंडनीय होगा। कारावास के साथ जो 03 वर्ष तक का हो सकता है, लेकिन 01 वर्ष से कम नहीं हो सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, लेकिन दस हजार रुपये से कम नहीं होगा। इसी प्रकार हुक्का बार में हुक्का पीता पाया गया व्यक्ति जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है लेकिन एक हजार रुपये से कम नहीं होगा। यह संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अधिनियम के सख्त प्रावधानों से हुक्का बार के संचालन और हुक्का बार से जुड़कर हुक्का पीने की प्रवृत्ति पर निश्चित रूप से प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा.

Compiled: jantapost.in
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