
डेमो तस्वीर
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उत्तर बस्तर कांकेर : कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले के नागरिकों से बाल विवाह न करने और न ही बाल विवाह होने देने की अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है, इसे जड़ से खत्म करना होगा. बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है। बाल विवाह बच्चों के पूर्ण और परिपक्व व्यक्तियों के रूप में विकसित होने, इच्छा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा और हिंसा, उत्पीड़न और शोषण से बचाव के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। कम उम्र में शादी से बालिकाओं का शारीरिक विकास रुक जाता है और युवा मां और उसके बच्चे दोनों के जीवन और स्वास्थ्य को खतरा होता है। कम उम्र की माताओं के नवजात शिशुओं का वजन कम रहता है, साथ ही उनके सामने कुपोषण और एनीमिया का खतरा भी ज्यादा रहता है। बाल विवाह के कारण बहुत से बच्चे अशिक्षित और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उन्हें अच्छा रोजगार मिलने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह वर्जित है. कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह में भाग लेता है या उसमें मदद करता है, उसे दो साल तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। बाल विवाह की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि ग्राम पंचायत स्तर की बाल संरक्षण समिति की सदस्य भी हैं, द्वारा तत्काल दी जा सकती है। बाल विवाह की सूचना बाल संरक्षण समिति, अनुमंडल पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत की सरपंच, सचिव, कोटवार, थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी ( राजस्व) या जिला प्रशासन के अधिकारी इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 दे सकते हैं।
Compiled: jantapost.in
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