
ऋषिकेश, 12 मई . जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में भारत साधु समाज की भूमि पर बनी दुकानों के 45 दुकानदारों को उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है. कोर्ट ने दुकानदारों को 6 माह का समय देते हुए किराएदार मानकर 15000 रुपये मासिक के रूप में जमा किए जाने का निर्देश दिया है. जिसके चलते समस्त दुकानदारों में खुशी की लहर देखी जा रही है. एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार भी किया.
नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में डाली गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एचएन शुक्ला, लक्ष्मी सिंघानिया ने बहस करते हुए दुकानदारों का पक्ष रखा. कोर्ट ने दुकानदारों को किराएदार मानते हुए 15000 मासिक के रूप में जमा किए जाने के लिए निर्देशित किया है. दुकानदारों ने बड़ी राहत महसूस करते हुए खुशियां मनाई है.

हाई कोर्ट द्वारा स्वर्ग आश्रम स्थित भारत साधु समाज की भूमि पर वर्ष 1962 से किराएदार के रूप में व्यवसाय चला रहे 45 दुकानदारों को भारत साधु समाज द्वारा लीज रिन्यूअल नहीं कराए जाने पर जिला प्रशासन ने खाली करने के निर्देश दिये थे. इसके चलते स्थानीय प्रशासन ने 9 मई तक सभी दुकानदारों को दुकान खाली कर कब्जा प्रशासन को सौंपें जाने के लिए निर्देशित करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि उनके द्वारा दुकानों को खाली नहीं किया गया तो बलपूर्वक दुकानें खाली करवा ली जाएगी. इस बीच पीड़ित दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में राहत दिए जाने की गुहार लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज, शुक्रवार (Friday) को हुई. कोर्ट ने दुकानदारों को किराएदार मानकर 6 माह का समय देते हुए बड़ी राहत दी है.
गौरतलब है कि जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 19 जून 2010 को भारत साधु समाज के पट्टे के नवीकरण की जांच के संबंध में कार्रवाई भी की गई थी. जांच में कहा गया था कि भारत साधू समाज के द्वारा मूल पट्टे की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, तथा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है. भूमि का उपयोग निवास गृह निर्माण से विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में दुकानों का निर्माण कर किराए पर दुकानों को देकर किया जा रहा है. इसके अतिरिक्त भारत साधु समाज के द्वारा खसरा संख्या 63 के कुछ भूमि पर अतिक्रमण का निर्माण भी किया गया है. दुकानदारों का कहना है कि यह खसरा 63 नहीं 65 है.
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Compiled: jantapost.in
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