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india news in hindi : केंद्र सरकार लाई अध्यादेश, दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए होगा प्राधिकरण

एलजी का फैसला होगा अंतिम

नई दिल्ली (New Delhi), 19 मई . केंद्र शासित प्रदेश राजधानी दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार (Central Government)अध्यादेश लेकर आई है. इसके तहत एक अथॉरिटी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी विषयों पर उपराज्यपाल को सिफारिश देगी जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister) होंगे.

केंद्र सरकार (Central Government)की ओर से शुक्रवार (Friday) देर रात जारी अध्यादेश के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister) इसके अध्यक्ष होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव तथा दिल्ली के प्रधान गृह सचिव इसके पदेन सदस्य होंगे. सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे.

प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह दिल्ली में सेवा देने वाले दानिक्स अधिकारियों और सभी ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करे.

प्राधिकरण एलजी को सिफारिश करेगा जिसके बारे में एलजी को पूछताछ का अधिकार होगा. यदि एलजी प्राधिकरण की सिफारिश से अलग सोच रखते हैं, तो वे लिखित कारणों से फाइल वापस कर सकते हैं. मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय अंतिम होगा.

प्राधिकरण कुछ को छोड़कर सभी ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के उद्देश्य से सतर्कता और गैर-सतर्कता से जुड़े मामलों की सिफारिश करेगा.

उल्लेखनीय है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस विभाग पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है.

/ अनूप/प्रभात

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Compiled: jantapost.in
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