india news in hindi : सरकारी स्कूल के भवन निर्माण में देरी पर हाई कोर्ट का दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली (New Delhi), 13 मार्च . दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक सरकारी स्कूल के भवन के निर्माण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्कूल के निर्माण में देरी करने पर नाराजगी जताई. मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
याचिका सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि इस स्कूल का नया भवन बनाने के लिए पुराने भवन को तोड़ दिया गया. इस स्कूल के भवन के निर्माण के लिए 25 जून, 2021 को पीडब्ल्यूडी विभाग को 16 करोड़ रुपये से ज्यादा स्वीकृत हुए, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया. अभी ये स्कूल टेंट और पोटा केबिन में चलाया जा रहा है.
याचिका में कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार (State government) की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी पूरी करने में दिल्ली सरकार पूरी तरह असफल रही है. मुस्तफाबाद में स्कूल का नहीं होना वहां के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना है. ऐसा करना संविधान की धारा 14, 21 और 12ए के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
/संजय
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Compiled: jantapost.in
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