
जयपुर (jaipur), 4 मई . पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने आठ साल की पीडिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त दीपक शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने आठ साल की मासूम को अपनी वासना का शिकार बनाने का प्रयास किया. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीडिता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है. वहीं इसी परिसर में अभियुक्त व अन्य लोग भी किराए पर रहते हैं. अभियुक्त सात सितंबर, 2021 को कमरे के बाहर खेल रही पीडिता को बिस्किट देने के बहाने अपने साथ कमरे में ले गया. यहां उसने पीडिता के कपडे खोलकर ज्यादती करने लगा. इतने में दूसरे किराएदार को कमरे के बाहर पीडिता की चप्पल खुली मिली. शक होने पर किराएदार ने गेट खटखटाया. इस पर अभियुक्त पीडिता को छोडकर वहां से फरार हो गया. वहीं बाद में पीडिता के परिजनों के आने पर उनकी ओर से मुरलीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस (Police) ने दस सितंबर को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं अभियुक्त की ओर से से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. पीडिता के परिजनों ने द्वेषता के चलते उसे प्रकरण में फंसाया है.

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Compiled: jantapost.in
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