
नई दिल्ली (New Delhi), 09 मई . नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आरोपों की सत्यता की जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी का गठन किया है. मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी.
जांच के लिए गठित कमेटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी को शामिल किया गया है. एनजीटी ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो एक हफ्ते में बैठक करके तीन हफ्ते में रिपोर्ट तैयार करें कि क्या मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ है. एनजीटी ने कहा है कि अगर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया हो, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

यह याचिका नरेश चौधरी ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव कुमार बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी की गई है. बीस से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है. इस निर्माण के लिए दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की स्वीकृति लेनी होती है. दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन ने इस निर्माण की स्वीकृति नहीं दी थी. इसके बावजूद ये निर्माण कार्य कराए गए. ऐसा करना दिल्ली नगर निगम कानून का उल्लंघन है
/संजय
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Compiled: jantapost.in
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