वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते

सुप्रीम कोर्ट ने आज सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। एक महीने में यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है।
वन रैंक वन पेंशन मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की
वन रैंक वन पेंशन मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की. पीठ ने ओआरओपी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के हालिया संवाद पर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि चार किश्तों में बकाया भुगतान करने का पत्र देकर आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।
केंद्र ने समय मांगा
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने पूर्व सैनिकों को ओआरओपी की एक किस्त का भुगतान पहले ही कर दिया है. उन्होंने और भुगतान के लिए कुछ समय मांगा। जिस पर बेंच ने वेंकटरमणि से कहा, “पहले ओआरओपी बकाये के भुगतान पर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय के लिए आपकी याचिका पर विचार करेंगे।”