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इस राज्य सरकार ने बदला श्रम कानून! अब 8 नहीं बल्कि करना पड़ रहा है इतने घंटे काम- गुजरात सुर्खियां

Apple iPhone और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन जल्द ही कर्नाटक में एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। इसके लिए कंपनी भारी निवेश भी करेगी। दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हालांकि इन सब बातों के बीच एक चौकाने वाली खबर भी सामने आ रही है।

अब तीन की जगह दो शिफ्ट में काम होगा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने एपल और फॉक्सकॉन के दबाव में श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब कर्नाटक में भी कंपनियां अपने कारखानों में तीन की बजाय दो शिफ्ट में काम कर सकेंगी. यानी कर्नाटक में 9-9 घंटे की शिफ्ट की जगह चीन की तरह 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम हो सकेगा.

क्या होगा इस कानून का असर?

कानून में नए बदलाव के बाद अब एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की इजाजत होगी. हालांकि, ओवरटाइम को तीन महीने की अवधि के लिए 75 घंटे से बढ़ाकर 145 घंटे कर दिया गया है।

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